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Rewa Today : किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 19 अप्रैल से एक जून तक पूर्णत

Rewa Today: Publication or publicity of any type of exit poll and its results will be completely prohibited from April 19 to June 1.

Rewa Today Desk : लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून
की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार
करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये
नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल
या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी
पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।


उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है
कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी
अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के
माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस
प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या
दोनों से, दण्डनीय होगा।

Written by
Zeeshan Javed

Zeeshan Javed is a Rewa-based journalist covering crime and public issues. He reports on local developments with a focus on verified and factual news.

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