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    Ban on import and breeding of 23 dog breeds
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    Rewa Today : कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 23 कुत्तों की नस्लों के आयात और प्रजनन पर प्रतिबंध

    Ban on import and breeding of 23 dog breeds

    केंद्र सरकार ने राज्यों से आक्रामक कुत्तों की नस्लों के आयात और प्रजनन के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

    रीवा टुडे डेस्क : नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रॉटवीलर और पिटबुल सहित 23 विशिष्ट कुत्तों की नस्लों के आयात और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यह कदम कुत्तों के हमलों के कारण मानव मृत्यु की बढ़ती घटनाओं के जवाब में उठाया गया है। इन नस्लों से जुड़े हाल के मामलों ने सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

    प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों की पूरी सूची

    पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड कुत्ता, कोकेशियान शेफर्ड कुत्ता, दक्षिण रूसी शेफर्ड, टॉर्नजैक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ़्स, रॉटवीलर, टेरियर्स, रोड्सियन रिजबैक, वुल्फ कुत्ते, कैनारियो, अकबाश कुत्ता, मॉस्को गार्ड कुत्ता, केन कोरसो, और उस प्रकार का हर कुत्ता जिसे आमतौर पर ‘बैन डॉग’ के रूप में जाना जाता है।

    प्रमुख बिंदु:

    केंद्र सरकार के निर्देश में 23 नस्ल के कुत्तों के आयात पर प्रतिबंध शामिल है.

    प्रतिबंधित नस्लों की सूची में रॉटवीलर और पिटबुल जैसे कुत्ते शामिल हैं, जिन्हें हाल के हमलों से जोड़ा गया है।

    सरकार संकर नस्लों के प्रजनन पर भी रोक लगाने की आवश्यकता पर बल देती है।

    पशु कल्याण निकायों और विशेषज्ञों की एक समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिससे सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है।

    सरकार ने स्थानीय प्रशासनों को इन कुत्तों की बिक्री और प्रजनन के लिए लाइसेंस या परमिट जारी करने से परहेज करने की सलाह दी है।

    आगे प्रजनन को रोकने के लिए वर्तमान में पाले जा रहे शुद्ध नस्ल के कुत्तों की नसबंदी की जानी चाहिए।

    पशु कल्याण संगठनों और जनता ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श के बाद तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

    पशु क्रूरता निवारण नियम 2017, धारा K 18, कुत्ता प्रजनन और विपणन के संबंध में, पशु क्रूरता को रोकने के लिए सख्ती से लागू किया जा रहा है।

    इस पहल का उद्देश्य कुत्तों के हमलों की बढ़ती चिंता को दूर करना और जनता और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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