Rewa Today Desk : लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमो की घोषणा के साथ ही संपूर्ण मऊगंज जिले में निर्वाचन
की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और
व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकरी अजय
श्रीवास्तव ने संपूर्ण मऊगंज जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक
आदेशों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की
आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है।
जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जायेगी। इस आदेश का
उल्लंघन करने पर धारा 188 तथा अन्य प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। सभी एसडीएम
अपने अनुभाग में आदेश का पालन सुनिश्चित करायें।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधों
के आदेश दिये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावशील रहने तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस रैली या
आम सभा का आयोजन न करे और न संचालन करे तथा न ही उसमें सम्मलित हो यदि ऐसा करना आवश्यक हो
तो आयोजन के तिथि के न्यूनतम दो दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित एसडीएम से लिखित
अनुमति प्राप्त करके ही इनका आयोजन करे। नियमानुसार अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आयोजन करें।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेय अस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एमएल गन, बीएल
गन, आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बर्छी, आदि लेकर न चलेगाऔर न ही उसका उपयोग करेगा और नही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। सभी तरह के अस्त्र-शस्त्रों को लेकरचलने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षाकर्मियों, सैन्य कर्मियों, निर्वाचन की ड¬ूटी में तैनात सुरक्षा बलों को इससे छूट होगी।
ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति
के बाद ही करें। निर्धारित समय सीमा के बाद इसका उपयोग होने पर कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध की अवधि में
सभी तरह का धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक बाहरी व्यक्ति थाने में अपने
आने की सूचना दर्ज करायेगा। सभी होटल, लाज, धर्मशाला आदि के संचालक उनमें ठहरने वालों की जानकारी
प्रतिदिन संबंधित थाने को देंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा अन्य परिसंपत्तियों तथा अशासकीय भवनों में
किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार राजनैतिक प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
निजी भवनोंमें भवन मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव सामग्री लगाये। किसी भी शासकीय संसाधन का उपयोगचुनाव प्रचार में नही किया जायेगा। कोई भी शासकीय, अद्र्धशासकीय अथवा स्थायी निकाय का कर्मचारी कोराजनैतिक गतिविधि (चुनाव प्रचार) में भाग लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की लिखितअनुमति के बाद ही शासकीय सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
पंचायत को प्रतिबंधात्मक आदेश को सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों से इसकी जानकारी
आमजनता को देने के निर्देश दिये हैं। आदेश को लागू कराने के लिए एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होगें।
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