उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया, दस्तावेज़ और आवश्यकताओं को समझना
Rewa Today Desk :रीवा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की घोषणा 28 मार्च, 2024 को होने वाली है। इस तिथि से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र रीवा में कलेक्टोरेट कार्यालय में जमा किये जायेंगे। नामांकन पत्र कलेक्टर न्यायालय में रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस कार्य के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र जमा करते समय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को फॉर्म 26 पर आपराधिक मामलों के संबंध में एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्याशियों को अपने लंबित आपराधिक मामलों एवं सजायाफ्ता मामलों के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा. उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में सभी विवरण भरेंगे और इसे अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने आपराधिक मामलों के बारे में भी पार्टी को सूचित करना होगा। राजनीतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल एक बयान जारी करेगा जिसे समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद किसी भी लंबित आपराधिक मामले के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर तीन बार घोषणा करना अनिवार्य है। यह घोषणा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि से पहले की जानी चाहिए.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे बताया कि चुनाव आयोग द्वारा आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए फॉर्म सी-1 निर्धारित किया गया है. यह प्रपत्र मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार अपने राजनीतिक दल को लंबित मामलों के बारे में फॉर्म सी-2 में सूचित करेंगे, जिसे पार्टी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। फॉर्म सी-3 में उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित जानकारी देंगे और फॉर्म 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। फॉर्म 26 के कॉलम 5 और 6 में आपराधिक मामलों की जानकारी दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
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