India

OTT प्लेटफॉर्म पर शराब और तंबाकू वाले कंटेंट के लिए सख्त नियम,

Stricter rules for alcohol and tobacco content on OTT platforms,

सरकार ने IT Rules 2021 का किया उल्लेख

REWA TODAY DESK । केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत तय प्रावधान लागू हैं। इन नियमों के अनुसार, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को शराब, तंबाकू, धूम्रपान, नशीले पदार्थों और अन्य संवेदनशील विषयों से जुड़े कंटेंट का निर्धारित मानकों के अनुसार वर्गीकरण करना अनिवार्य है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

डिजिटल मीडिया और OTT के लिए आचार संहिता लागू

सरकार ने बताया कि वर्ष 2021 में लागू किए गए IT Rules का उद्देश्य डिजिटल समाचार प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशित करने वाले प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता (Code of Ethics) निर्धारित की गई है।

इसके तहत OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित नहीं कर सकते जो किसी कानून के तहत प्रतिबंधित हो। साथ ही उन्हें संवेदनशील विषयों पर विशेष सावधानी बरतनी होगी।

इन आधारों पर होगा कंटेंट का वर्गीकरण

नियमों के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट का वर्गीकरण कई प्रमुख मानकों के आधार पर करना होगा। इनमें शामिल हैं—

विषय और संदेश
हिंसा
नग्नता
यौन सामग्री
भाषा


नशीले पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का दुरुपयोग
भय या हॉरर

इसके अलावा शराब, धूम्रपान, तंबाकू, साइकोट्रोपिक पदार्थों और ऐसे व्यवहार जिन्हें दर्शक आसानी से अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे जुड़े कंटेंट के लिए भी अलग दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

शिकायतों के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था

सरकार ने बताया कि यदि किसी कंटेंट पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलती है, तो उसका निपटारा तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली (Three-Tier Grievance Redressal Mechanism) के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालय को प्राप्त शिकायतें संबंधित OTT प्लेटफॉर्म को भेजी जाती हैं, जहां IT Rules 2021 के प्रावधानों के अनुसार उनका समाधान किया जाता है।

2024 में जारी हुई थी विशेष एडवाइजरी

केंद्र सरकार ने यह भी याद दिलाया कि 26 नवंबर 2024 को OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें मादक द्रव्यों और साइकोट्रोपिक पदार्थों से जुड़े कंटेंट के प्रसारण के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

डिजिटल कंटेंट पर निगरानी का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दर्शकों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना, जिम्मेदार डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देना और दर्शकों—विशेषकर बच्चों एवं युवाओं—को कंटेंट की प्रकृति के बारे में पहले से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।

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