Rewa News: Action taken in three cases of Amahia police, 4 went to jail, one fined
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Rewa News :अमहिया पुलिस की तीन मामले में कार्यवाही 4 गए जेल एक पर जुर्माना

Rewa Today Desk :रीवा की अमहिया पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें कुछ मामले में जेल भेज दिया गया कुछ में जुर्माने की सजा सुनाई गई 4 जुलाई को शिकायतकर्ता आनंद प्रकाश पिता गणेश सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी इंदिरानगर थाना समान जिला रीवा एसडीओ बीएसएनएल रीवा के द्वारा अमहिया थाना मैं पहुंचकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि 3 जुलाई की रात में बीएसएनएल के हास्पिटल चौक एक्सचेंज में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर वहाँ रखी केवल तार और एल्युमीनियम फ्रेम की चोरी की गई है जिस पर थाना अमहिया में अपराध क्रमांक 262 / 23 धारा 457,380 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली आरोपी सुहेल खान पिता बबलू खान उम्र 22 वर्ष तथा गज्जू सिंह पिता राजाराम सिंह उम्र 18 वर्ष 06 माह दोनो निवासी नगरिया मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा एवं शबानुल अंसारी उर्फ रोमी पिता इस्माईल अंसारी उम्र 22 वर्ष निवासी गुड़हाई बाजार मलियान टोला थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा के द्वारा यह चोरी की गई है पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़ा उनके कब्जे से म चोरी गया सामान बरामद कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से आरोपीगणों को केंद्रीय जेल रीवा भेजा गया है। साथ ही आरोपीगणों ने थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत 15 दिवस पूर्व की गई चोरी की घटना भी कबूल की है जिस संबंध में सिविल लाईन पुलिस को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचना दी गई है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी गये केवल तार और एल्युमीनियम फ्रेम कुल कीमती करीबन 30000 रुपये कीमत के बरामद करने में सफलता पाई है वहीं एक अन्य मामले में मुखबिर की सूचना पर अर्जुन नगर ग्राऊण्ड के पास अवैध लोहे का बका हाथ में लेकर लहराते हुये आम जनो को भयभीत करने वाले व्यक्ति राजेश सोनी पिता स्व. बाबूलाल सोनी उम्र 37 वर्ष निवासी कमसरियत मोहल्ला थाना अमहिया जिला रीवा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसी के साथ अमहिया पुलिस ने तीसरे मामले में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही कर वाहन जप्त कर प्रकरण न्यायालय पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा चालक पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।


पुलिस ने उसके पास सेमोटर सायकल क्रमांक MP17M59139 जप्त की थी जो व शराब के नशे में चला रहा था उसका आशुतोष शुक्ला पिता राजमणि शुक्ला और 32 साल निवासी शुकुल गांवा थाना गुढ बताया गया है पुलिस की कार्यवाही में थाना प्रभारी अमिया अरविंद सिंह राठौर सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र द्विवेदी सहायक उपनिरीक्षक प्रेम शंकर द्विवेदी प्रधान आरक्षक विनोद चतुर्वेदी प्रधान आरक्षक श्यामलाल पाठक प्रधान आरक्षक हाफिजुर रहमान प्रधान आरक्षक मकरध्वज तिवारी पीयूष मिश्रा अनूप त्रिपाठी विक्रम वर्मा विजय साहू विवेक सिंह धर्मेंद्र पटेल की मुख्य भूमिका रही

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