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Rewa Today : मुद्रणालयों द्वारा निर्वाचन नियमों का पालन सुनिश्चित कराना-जिला मजिस्ट्रेट

Ensuring Adherence to Election Rules by Printing Presses - District Magistrate

रीवा टुडे डेस्क: लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रेसों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127K और भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव सामग्री छापने में शामिल सभी प्रिंटिंग प्रेसों को किसी भी प्रचार सामग्री को छापने से पहले प्रकाशक, उम्मीदवार या राजनीतिक दल से निर्धारित प्रारूप में एक अनिवार्य घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा। मुद्रण में किसी दस्तावेज़ की कई प्रतियां तैयार करना शामिल है। मुद्रित सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसी सभी सामग्री चुनाव सामग्री की श्रेणी में आएगी, जो उम्मीदवारों या मतदाताओं के आचरण पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालने के इरादे से मुद्रित की जाती है।

Collectorat-Rewa-Today
Collectorat Rewa

सभी मुद्रण प्रेसों को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर, प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करनी होंगी। परिशिष्ट में, उम्मीदवार या राजनीतिक दल उचित रूप में हस्ताक्षरित और सामग्री से परिचित दो व्यक्तियों द्वारा विधिवत प्रमाणित एक घोषणा पत्र प्रदान करेगा। सामग्री जमा करते समय प्रिंटिंग प्रेस का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

मुद्रित सामग्री प्रकाशित करते समय, प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशक को सामग्री की चार प्रतियां प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रिंटर से प्राप्त दस्तावेजों की संख्या, मुद्रण के लिए एकत्र की गई राशि और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की गई राशि शामिल होगी। सभी सामग्रियों की अलग-अलग मुद्रित प्रतियों की संख्या और एकत्र की गई राशि की अलग-अलग जानकारी प्रिंटर द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

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