अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जुर्माना भरने का निर्देश
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुपालन में निर्धारित समय-सीमा में वांछित सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराने पर तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। तत्कालीन नायब तहसीलदार अतरैला लालाराम सूर्यवंशी पर एक हजार रुपए, जिम्मेदार तहसीलदार तेंदूखेड़ा राजेश तिवारी पर चार हजार रुपए और नायब तहसीलदार गढ़ी द्वारिका दहायत पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी अधिकारियों को तीन दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.
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