रीवा। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर एसडीएम गुढ़ सुधाकर सिंह ने हल्का पटवारी खाम्हा अनिल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय गुढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
शासकीय तालाब की जमीन पर पट्टे प्रस्तावित करने का आरोप
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम खड्डा में शासकीय तालाब की मेड़ के रूप में दर्ज 0.773 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे 38 व्यक्तियों के लिए पटवारी द्वारा ड्रोन सर्वे कराकर स्वामित्व योजना के तहत पट्टे प्रस्तावित किए गए। शासकीय तालाब की भूमि पर आबादी के पट्टे प्रस्तावित करना गंभीर लापरवाही और अनियमितता माना गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देने का भी आरोप
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आबादी भूमि के संबंध में पटवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा आग दुर्घटना, अतिवृष्टि और जलभराव से प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरण में भी लापरवाही बरतने की बात सामने आई।
इन अनियमितताओं के चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।



















































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