Rewa’s notorious smuggler Irsad sentenced to 10 years imprisonment
Rewa news: रीवा मे कुख्यात नशीली कफ सिरप तस्कर और उसके साथी को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, रीवा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट का अहम फैसला रीवा जिले में नशीली कफ सिरप के तस्कर इरशाद खान और उसके साथी अनुराग त्रिपाठी को एनडीपीएस (NDPS) विशेष न्यायाधीश केशव सिंह की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी। इस मामले में पुलिस की कड़ी कार्रवाई और अदालत के फैसले ने नशीली दवाओं के व्यापारियों के बीच भय पैदा कर दिया है। रीवा में वर्तमान समय में हालत भी नशे को लेकर बेहद खराब है। ऐसे मौके पर अदालत का फैसला नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा सकता है।
Rewa news: कैसे पकड़े गए आरोपी और कैसे हुई सजा
सरकारी वकील नीलगिरी पांडे के अनुसार, 25 मई 2023 को सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी। कि कुछ लोग भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप लेकर रीवा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने लाड़ली लक्ष्मी मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान, एक संदिग्ध अल्टो कार को रोका गया, जिसमें अनुराग त्रिपाठी (29 वर्ष, निवासी वैसा बिछिया) चालक के रूप में और मोहम्मद इरशाद (38 वर्ष, निवासी अमहिया) उसके बगल में बैठा हुआ था। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 2160 शीशियाँ नशीली कफ सिरप बरामद हुईं।
इस घटना पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील नीलगिरी पांडे ने इस मामले की पैरवी की, और गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई। इरशाद खान इससे पहले भी नशीली कफ सिरप के मामले में पकड़ा जा चुका है, और यह गिरफ्तारी उसके अवैध कारोबार पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। मोहम्मद इरशाद पुलिस की नजरों में लंबे समय से था पुलिस समय का इंतजार कर रही थी पुलिस को मौका मिला और उसने 2160 सीसी के साथ इरशाद को पकड़ लिया।
Rewa news: एक अन्य मामले हुआ था बरी
इस फैसले से रीवा जिले में नशीली कफ सिरप के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है और इसे नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जहां एक और पुलिस अवैध कफ सिरप को पकड़ने का नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं दूसरी ओर अवैध कफ सिरप के व्यापारी नए-नए तरीके खोज कर युवाओं तक नशीली कफ सिरप पहुंचने में पीछे नहीं है। ऐसे वक्त में यह फैसला नशा तस्करों को डराने के लिए पर्याप्त है। पूर्व में एक अन्य मामले में हालांकि इरशाद को न्यायालय से लाभ मिल गया था और वह बरी हो गया था



















































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