Big action in Madhya Pradesh education department, 5 big private schools fined Rs 2 lakh each, will have to return the money to the parents
MP Jabalpur News: जबलपुर के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जिला जांच कमेटी ने मंगलवार को एक और रिपोर्ट दे दी है। इसमें 5 निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को अवैध करार दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के अनुसार-“सेंट ऑगस्टीन आदित्य कॉन्वेंट, अशोका हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन ने 2024 और 2025 के लिए लोअर केजी से 12वीं तक की फीस बढ़ा दी थी।
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शिकायत मिलने पर जिला जांच समिति ने मामले की जांच की और पाया कि अभिभावकों से अत्यधिक फीस वसूली जा रही थी।डीईओ घनश्याम सोनी ने बताया कि इन पांचों स्कूलों के प्रबंधन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि 30 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश निजी स्कूल अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति ने अब तक जिले के 25 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
अभिभावकों से वसूली गई 160 करोड़ रुपए की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।सेंट ऑगस्टीन विद्यालय सगरा: 4.76 करोड़ रुपए सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी विजयनगर: 3.86 करोड़ रुपए एमजीएम हायर सेकेंडरी हाथीताल: 7.19 करोड़ रुपयेआदित्य कॉन्वेंट स्कूल चेरीताल: 5.03 करोड़ रुपये अशोका हॉल जूनियर और हाई स्कूल विजयनगर: 10.67 करोड़ रुपये।
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