Rewa Today Desk : मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का एक चर्चित नाम, न जाने कितने अपहरण फिरौती रंगदारी के मामले, कुछ न्यायालय तक पहुंचे कुछ उसके पहले ही दम तोड़ गए. किडनैपिंग के एक मामले एमपी एमएलए कोर्ट ने नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में मुख्तार को सजा सुनाई है. पूरे 5 साल 6 महीने की सजा का ऐलान हुआ है.

क्या है पूरा मामला शुक्रवार 15 दिसंबर मुख्तार अंसारी के लिए काफी भारी रहा, वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के उज्जवल उपाध्याय ने नंद किशन रूंगटा के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को अपहरण और उसके बाद परिवार वालों को बम से उड़ने की धमकी के मामले में सजा का ऐलान किया है. कब का है मामला नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के बाद महावीर प्रसाद को बम से उड़ने की धमकी का मामला 1997 को भेलपुरी थाना में मुख्तार के खिलाफ दर्ज कराया गया था .पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
इस मामले में केरल निवासी ड्राइवर एम साजन प्रयास के बाद अभियोजन पक्ष कोर्ट में नहीं पेश कर सका, इस पर कोर्ट ने अभियोजन के अवसर समाप्त कर अग्रिम कार्रवाई के आदेश दिए. इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में निगरानी याचिका दायर की थी. इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हो रही थी. मुख्तार के खिलाफ एक और फैसला आया. जिसमें मुख्तार को सजा हो गई. फिलहाल मुख्तार उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है.
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