Monday , 30 March 2026
    Body issued notice to saw machine operators
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    Rewa Today :आरा मशीन संचालकों को निकाय ने काटा नोटिस, तीन दिवस के भीतर मांगा जवाब

    Body issued notice to saw machine operators

    जवाब ना प्रस्तुत करने पर आरा मशीन संचालकों पर होगी वैधानिक कार्यवाही

    ||नईगढ़ी || मऊगंज जिला क्षेत्र में आरा मशीन संचालकों द्वारा नियम कायदों को ताक में रखकर आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कई जगह देखने में आ रहा है कि आरा मशीन संचालक नियम कायदों को दरकिनार कर काम कर रहे हैं। यहां तक की निर्धारित क्षमता से अधिक स्टॉक देखा जा रहा है जबकि वन विभाग के नियमानुसार आरा मशीन संचालकों के पास जितनी लकड़ी स्टॉक होगी वह रिकॉर्ड में दर्ज होगी और स्टाक में रखी गई सभी लड़कियों में नंबर डाले जाएंगे।

    लेकिन आरा मशीन संचालकों द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं दिन डूबने के बाद अगली सुबह के पहले तक आरा मशीन संचालन में प्रतिबंध है। लेकिन यहां यह देखा जा रहा है कि आरा मशीन संचालक रात में भी लकड़ी चिराई करने से पीछे नहीं हटते। उधर आरा मशीन संचालकों द्वारा यदि आरा मशीन का लाइसेंस लिया गया है तो नगर निकाय द्वारा निर्धारित स्थान पर स्ट्रक्चर यानी भवन बनकर आरा मशीन संचालन करने हेतु अनुमति नहीं लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

    मऊगंज जिले के नईगढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में ऐसी स्थिति सामने आने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नईगढ़ी द्वारा संबंधी आरा मशीन संचालकों को नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी नगर निकाय क्षेत्र में संचालित आरा मशीनों के संबंध में निकाय द्वारा आरा मशीन संचालन एवं भवन अनुज्ञा संबंधी स्वीकृति न लिये जाने को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है।

    इनका कहना है

    नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत तीन आरा मशीनें संचालित है। आरा मशीन संचालकों द्वारा आरा मशीन संचालन हेतु यानी भवन तथा मशीन लगाने हेतु स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए तथा पूरी एरिया निर्धारण हेतु अनुमति नहीं ली गई है। जो नियम विरुद्ध है जिसके लिए नगर क्षेत्र में संचालित तीनों मशीन संचालकों को नोटिस जारी की गई है। वास्तव में आरा मशीन संचालकों द्वारा नगर निकाय से आरा मशीन के लाइसेंस के लिए एनओसी ली गई थी न कि आरा मशीन के संचालन हेतु भवन एवं स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। तीनों आरा मशीन के संचालकों द्वारा यदि समय पर जवाब नहीं मिलते हैं। तो पुनः एक बार स्मरण पत्र भेजा जाएगा इसके बाद भी यदि जवाब नहीं आते हैं तो तीनों आरा मशीन संचालकों के संबंध में वन मंडल अधिकारी को पत्र भेजा जाएगा की तीनों मशीनों की मंजूरी निकाय द्वारा नहीं ली गई है। उन मशीन संचालकों के लाइसेंस की एक बार जांच की जाए। नियम विरुद्ध पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाय।

    हेमंत त्रिपाठी
    मुख्य नगर पालिका अधिकारी
    नगर परिषद नईगढ़ी जिला मऊगंज

    नईगढ़ी से नसीम खान की रिपोर्ट

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