Monday , 30 March 2026
    Candidates Must Provide Details of Criminal Record Along with Nomination Papers
    BreakingCollectorPoliticsरीवा टुडे

    Rewa Today : उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण देना होगा

    Candidates Must Provide Details of Criminal Record Along with Nomination Papers

    रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शपथ शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं

    रीवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी, जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय रीवा में जमा करेंगे। इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी है. नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ प्रारूप 26 के अनुसार अपने आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में शपथ पत्र जमा करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए घोषणा पत्र में अपने पिछले और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण भरकर नामांकन पत्र के साथ जमा करेंगे।

    यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव लड़ रहा है, तो उन्हें अपने आपराधिक मामलों के बारे में भी पार्टी को सूचित करना होगा। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर अपने लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। यह प्रकाशन नाम वापसी की अवधि समाप्त होने से पहले यानी मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले किया जाना चाहिए।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए एक घोषणा पत्र सी-1 निर्धारित किया गया है, जिसे संचार माध्यमों से प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाएगा. उम्मीदवार अपने लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अपने राजनीतिक दल को फॉर्म सी-2 में उपलब्ध कराएंगे, जिसे पार्टी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। फॉर्म सी-3 में उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित जानकारी देंगे और फॉर्म 26 में शपथ जमा करेंगे। फॉर्म 26 के कॉलम 5 और 6 में आपराधिक मामलों की जानकारी शामिल होगी। सभी अभ्यर्थी इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

    Leave a comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Related Articles

    BREAKING NEWS
    Breaking

    Rewa Today : Breaking News

    एक हैरान करने वाला वीडियो रीवा से निकलकर सामने आया है, हालांकि...

    Indiaरीवा टुडे

    Rewa Today : बिना पंजीयन चल रहा था अस्पताल, प्रशासन ने किया सील

    Rewa Today Desk । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल...

    उत्तराखंड में नया भूमि कानून लागू
    IndiaPolitics

    उत्तराखंड में नया भूमि कानून लागू: बाहरी लोग अब 11 जिलों में नहीं खरीद सकेंगे कृषि भूमि

    Rewa Today Desk : उत्तराखंड सरकार ने राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक...

    रीवा को मिली नई ट्रेन की सौगात
    BreakingRewa

    Rewa को मिली नई ट्रेन की सौगात, अब बांद्रा तक मिलेगी सीधी सुविधा

    Rewa Today Desk : विंध्य क्षेत्र के यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे...