Only 5 Individuals Allowed Entry for Filing Nomination Papers
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Rewa Today :नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी गई

Only 5 Individuals Allowed Entry for Filing Nomination Papers

रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देश

रीवा टुडे डेस्क: रीवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल तीन वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। आयोग द्वारा 100 मीटर की सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है।

नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार और चार अन्य अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की तैनाती की जायेगी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33, उपधारा 6 के अनुसार, एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए अपनी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र जमा कर सकता है। नामांकन पत्र के साथ एक निर्धारित जमानत राशि और एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य दलों के उम्मीदवारों या स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्टर न्यायालय रीवा में कलेक्टर कार्यालय कक्ष में दाखिल किये जायेंगे।

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