Rewa Today Desk :लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतगणना दिवस में जिलेभर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मतगणना दिवस 3 दिसंबर को पूरे दिन जिलेभर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी 3 दिसंबर निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर रीवा ने रीवा में ड्राई डे घोषित किया है निश्चित रूप से चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद खुशियां मनाने के लिए लोग शराब का सेवन करते हैं उसके बाद उपद्रव होता है प्रशासन कोई भी अपनी स्थिति नहीं चाहता जिसके तहत उसने शराब की दुकान बंद करने का निर्णय लिया है.
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