Rewa Today Desk : रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले जिले के सभ देशी तथा विदेशी दुकानें बंद करा दी गयी हैं। इस संबंध सहायक आबकारी अनिल जैन ने बताया कि सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। मतदान समाप्ति के बाद ही इन्हें खोलने की अनुमति दी जायेगी। मतदान सपन्न होने तक रीवा और मऊगंज जिले की सीमा के भीतर शराब की विक्री, परिवहन तथा भण्डारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सुर प्रेमियों के लिए खाने के लिए तो काफी बुरी खबर है
लेकिन चुनाव का दौर है प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है. जिसके चलते वह हर उसे काम में कड़ाई बरत रहा है जिसको लेकर उसे आशंका है. कुछ गड़बड़ी हो सकती है. शराब भी उसमें से एक ऐसी चीज है .लेकिन दूसरी और कुछ लोग दबी जवान में कहते हैं ,चुनाव के दौरान शराब की दुकान बंद करने से शराबियों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता ,उनके लिए शराब का इंतजाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कभी-कभी करना पड़ता है, कुछ प्रत्याशी करते हैं ,कुछ नहीं करते जो नहीं करते उन्हें कुछ नुकसान भी हो सकता है. आमतौर पर प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान करने के चलते लगातार कड़ई भरे निर्णय कर रहा है. कलेक्टर का यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत लिया गया है 15 नवंबर 2023 को शाम 6:00 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगे 3 दिसंबर 2023 को भी पूरे दिन जिले भर में शराब की दुकान बंद रहेंगे
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