In view of Vidhan Sabha elections, restrictive order under section 144 issued in the district for peaceful voting.
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Vidhan Sabha Chunav के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

In view of Vidhan Sabha elections, restrictive order under section 144 issued in the district for peaceful voting.

Rewa Today Desk : रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया संपादित होने के दौरान जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, देवतालाब, मनगवां, रीवा एवं गुढ़ में स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से यह आवश्यक होता है कि मतदाता परिचय पत्र किसी अन्य एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में न रहे इसलिए जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 नवंबर को शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र न तो अपने पास रखेगा और न ही किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा। उपायुक्त प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

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