शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाई कोर्ट ने 12500 का जुर्माना किया
रीवा शहर के अमहिया थाना पुलिस की कार्यवाही शराब पीकर वाहन चालाने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण भेजा गया न्यायालय न्यायालय द्वारा किया गया 12500 रुपये का जुर्माना अमहिया पुलिस रीवा ने 3 जून को सिरमौर चौराहा रीवा में वाहन चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक MP-17-MK-6545 के चालक अजय शुक्ला पिता हीरालाल शुक्ला उम्र 29 वर्ष निवासी रजहा थाना मनगंवा जिला रीवा हाल शारदापुरम थाना समान जिला रीवा को रोककर उसकी गाड़ी के कागजात मांगे उसके मुंह से शराब जैसी दुर्गंध आने पर ब्रीथ एल्कोवाईजर मशीन से शराब की मात्रा चेक की गया जिसमें चालक के व्दारा तय मानक से अधिक शराब का सेवन किये होना पाया गया उक्त मोटर साय़कल चालक से वाहन के कागजात प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो मौके पर कोई कागजात ना होना बताये जिस पर मौके पर उपरोक्त मोटर सायकल को जप्त किया जाकर मोटर सायकल चालको के धारा 185,130(3)/177 M.V. एक्ट की कार्यवाही की गई प्रकरण को
न्यायालय मैं पेश किया गया जिसपर चालक पर ₹12500 का जुर्माना हुआ । इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अरविंद राठौङ, प्रआर 970 हफीजुर्रहमान, प्रआर 887 रामकृष्ण तिवारी,आर. 520 विक्रम वर्मा की मुख्य भूमिका रही।
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