Monday , 7 September 2026
    Liquor shops will be closed 48 hours before voting
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    Rewa Today : मतदान से 48 घण्टे पहले बन्द होंगी मदिरा दुकानें

    Liquor shops will be closed 48 hours before voting

    मतदान से 48 घण्टे पहले बन्द होंगी मदिरा दुकानें मतदान और मतगणना दिवस में बंद रहेंगी मदिरा दुकानें

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    मतदान से 48 घण्टे पहले बन्द होंगी मदिरा दुकानें

    Rewa Today Desk : शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर 2023 को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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