Rewa Today desk : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले भर में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गयी है। इस अवधि के दौरान चुनाव प्रचार या राजनीतिक दौरों के लिए किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस का उपयोग निषिद्ध है।
सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस वाले विभागों के जिम्मेदार अधिकारी अपने आवंटन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि उपलब्ध हो तो राजनीतिक हस्तियों को कमरे आवंटित किए जा सकते हैं, लेकिन इन परिसरों से राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। कमरे के आवंटन के दौरान एक निर्दिष्ट राशि जमा की जानी चाहिए और उचित रसीद प्रदान की जानी चाहिए। टेलीफोन उपयोग के लिए अलग पंजीकरण रखा जाना चाहिए। भोजन, नाश्ता, चाय आदि की व्यवस्था निःशुल्क नहीं दी जायेगी।

रजिस्टर में ठहरने वाले अतिथि का विवरण और यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के लिए विश्राम गृहों और गेस्ट हाउसों में कम से कम एक कमरा आरक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों, उनके कार्यालयों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अन्य अधिकारियों के लिए प्राथमिकता है।
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