निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं होगा
Rewa Today Desk: रीवा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टु डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, काल्स, लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इसी के साथ एक अन्य फैसले में मतदान के लिए श्रमिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश की भी बात कही गई है
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस संबंध में बताया कि श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया है। सभी संस्थाओं कंम्पनियों औद्योगिक इकाईयों शासकीय तथा अर्द्धशासकीय औद्योगिक इकाईयों तथा दुकानो में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश दिया जाऐगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे।
कलेक्टर ने बताया कि श्रम आयुक्त द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुसार मतदान के दिन दैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले मजदूर को मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन भत्ता नहीं काटा जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) को जुर्माने से दंडित किया जायेगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या हानि हो सकती है। जो औद्योगिक ईकाइयाँ तथा संस्थाएं 24 घण्टे संचालित होती हैं उनके द्वारा मजदूरों को मतदान के लिए प्रत्येक पाली में दो-दो घण्टे का अवकाश दिया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को मताधिकार के उपयोग का अनिवार्य रूप से अवसर दें।

मतदान के लिए रहेगा 17 नवंबर को अवकाश
रीवा विधानसभा चुनाव के लिए रीवा और मऊगंज जिले में 17 नवंबर को मतदान होगा। शासन द्वारा 17 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रुमेन्ट एक्ट के तहत घोषित किया गया है। यह अवकाश सभी शिक्षण संस्थाओं, शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा कारखानों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि जो कारखाने तथा उत्पादन इकाईयां लगातार कार्य कर रही हैं उनके कर्मचारियों एवं मजदूरों को क्रम से पारी बनाकर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। सभी दुकान तथा प्रतिष्ठान संचालक अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए पूरा अवकाश दें।
Leave a comment