If you do not know whom you have to meet for permission for procession, rally, loudspeaker, then we will tell you.
(रीवा समाचार)CollectorRewaरीवा टुडे

जुलूस, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति हेतु आपको किस से मिलना है आपको नहीं मालूम तो हम बताते हैं आपको

रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 का कार्यक्रम घोषित होने के उपरान्त जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर ने अभ्यार्थियों द्वारा सभायें, जुलूस, रैली आयोजित करने तथा ऐसी सभा, जुलूस में लाउड स्पीकर के उपयोग करने की अनुमति देने के लिये संबधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर को प्राधिकृत अधिकारी बनाया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी गति से किया जाये।

ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों तथा निगम अथवा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की सीमा में पूर्वान्ह 6 बजे से अपरान्ह 11 बजे तक तथा अन्य क्षेत्रों में जो निगम अथवा नगर पालिका क्षेत्र की सीमांतर आते हैं उन क्षेत्र में पूर्वान्ह 6 बजे अपरान्ह 10 बजे तक के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति देने में यह स्पटष्ट उल्लेख किया जाएगा कि जुलूस व रैली किन-किन मार्गों से गुजरेगी तथा उसका समापन कहाँ होगा। दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं होगी। सभाओं के बीच में कम से कम तीन घण्टे का अंतर रखा जाएगा।

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