शैक्षणिक संस्थानों से लेकर होटल-ढाबों तक, सभी के लिए निर्धारित किया गया सिलेंडर वितरण अनुपात
Rewa Today Desk | |मऊगंज | जिले में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के सुव्यवस्थित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां शासन द्वारा निर्धारित आवंटन प्रतिशत के अनुसार ही एलपीजी सिलेंडरों का वितरण करें।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान खपत और आवश्यक सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शासन ने विभिन्न श्रेणियों के लिए एलपीजी वितरण का प्रतिशत तय किया है, जिसका पालन अनिवार्य होगा।
किसे मिलेगा कितना एलपीजी आवंटन?
निर्धारित श्रेणियों के अनुसार एलपीजी सिलेंडर वितरण इस प्रकार रहेगा:
- 🎓 शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थान: 30%
- 🚓 आवश्यक सेवाएं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जेल एवं सामाजिक संस्थान: 35%
- 🍽️ होटल: 9%
- 🍴 रेस्टोरेंट और कैटरर्स: 9%
- 🛣️ ढाबा और स्ट्रीट वेंडर्स: 7%
- 🏭 अन्य उद्योग: 5%
- ⚙️ औद्योगिक संस्थान: 5%
विभिन्न क्षमता के सिलेंडरों में आपूर्ति
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति निम्नलिखित क्षमताओं में की जाए:
- 5 किलोग्राम
- 19 किलोग्राम
- 47.5 किलोग्राम
- 425 किलोग्राम
सभी सिलेंडर सीलबंद और सुरक्षित तरीके से वितरित किए जाएं।
ऑनलाइन रिकॉर्ड अनिवार्य
गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे:
- वितरित किए गए सभी एलपीजी सिलेंडरों का डेटा
- अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज करें
इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रशासन की सख्त निगरानी
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि निर्धारित नियमों का पालन न करने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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