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    Rewa Today: नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति

    Only 5 Individuals Allowed Entry When Filing Nomination Papers

    लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की सीमाएं और दिशानिर्देश

    रीवा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च 2024 को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। आयोग द्वारा 100 मीटर की सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है।

    नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार और 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(6) के तहत, एक उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र जमा कर सकता है। नामांकन पत्र के साथ एक निर्धारित जमानत राशि और एक घोषणा पत्र जमा करना होगा।

    मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय रीवा में जमा किये जायेंगे।

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