अपहरण के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड रीवा विशेष न्यायाधीश का फैसला
रीवा की sc-st विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय की अदालत में अपहरण के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 364 ए बटे 34 के तहत आजीवन कारावास ₹500 जुर्माने की सजा धारा 323 बटे 34 1 साल की सजा ₹100 जुर्माना धारा 25 एक बी आयुध अधिनियम सहपाठीत धारा 11 डकैती अधिनियम में 3 साल की सजा ₹100 जुर्माना धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास ₹100 जुर्माने की सजा सुनाई है हम आपको बता दें पूरा मामला क्या है 23 सितंबर 21 को थाना जवा में जय मैत्री देवी ने एफ आई आर दर्ज कराई उसका बेटा शिवम कोल जोकि बीज भंडार की दुकान शाम करीब 4:00 बजे जवा दुकान से गढ़वा दुकान की ओर निकला था शाम 6:00 बजे तक उसकी अपने लड़के के मोबाइल पर बात नहीं हो पाने पर वह परेशान हो गई शाम 6:17 पर उसके लड़के के मोबाइल नंबर से फोन आया कि उसे चार पांच लोग मिलकर अपहरण करके ले गए हैं इसी दौरान किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके लड़के से फोन ले लिया और बोला पुलिस को सूचना ना देना ₹800000 की व्यवस्था करो तो शिवम को छोड़ देंगे पैसा ना मिलने पर जान से मार देंगे इसके बाद 6:35 पर दोबारा मोबाइल से फोन आया इस बार फोन में उसका लड़का था लड़के ने कहा मम्मी उससे मारपीट कर रहे हैं और फोन बंद हो गया पुलिस ने तत्काल ही 236 बटा 21 के तहत मामला दर्ज करते हुए अपहरणकर्ताओं की तलाश प्रारंभ कर दी पुलिस ने शिवम कोल को अभियुक्त रितिक सिंह और एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार करते हुए शिवम को उनके पास से मुक्त कराया मामले को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रीवा सीएम उपाध्याय की अदालत में पेश किया गया जा दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया एक आरोपी को उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दूसरे नाबालिक बालक का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है
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