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    Rewa Today : चुनाव अधिकारी ने सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का आग्रह किया

    Election Official Urges Full Compliance with Election Commission Guidelines for Smooth Voting Process

    कलेक्टर ने त्रुटि-मुक्त चुनावों के महत्व पर जोर दिया, मतदान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पहल पर प्रकाश डाला

    Rewa Today Desk : कलेक्टर ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान कराने के निर्देश दिये हैं। चुनाव के दौरान एक छोटी सी गलती भी बड़ी कठिनाइयों और दंड का कारण बन सकती है, जैसा कि कलेक्टर ने जोर दिया है।

    रीवा में 20 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए तैनात मतदान कर्मियों को जिला मुख्यालय के 3 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टीआरएस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज और लॉ कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

    टीआरएस कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मतदान एवं सहायक अधिकारियों को मतदान की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के निर्देश दिये। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान दी गई हर छोटी-छोटी जानकारी को आत्मसात कर लेना चाहिए। जितनी सहजता से प्रशिक्षण मिलेगा, कार्य उतना ही सहज होगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन करें। मतदान प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रश्न या शंका का समाधान करें।

    चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान कर्मियों को सभी सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया संचालित करें।

    कलेक्टर ने कहा कि आपमें से अधिकांश लोगों ने विधानसभा चुनाव में मतदान कराया होगा। पुराने अनुभवों के साथ-साथ नई जानकारी भी सिखाएं। ईवीएम मशीन के संचालन में पूर्ण दक्षता हासिल करें। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. विधानसभा चुनाव के दौरान आठ पीठ अधिकारियों ने मॉक पोल के बाद ईवीएम का डाटा क्लीयर किए बिना ही वोटिंग करा दी। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच की जा रही है. ध्यान रखें कि लोकसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो. मतपत्र सावधानीपूर्वक तैयार करें। ईवीएम के एड्रेस टैग की संख्या नोट कर लें और बी फॉर्म को बूथ के एड्रेस टैग के साथ सील कर दें और सी फॉर्म को सी बूथ के एड्रेस टैग के साथ सील कर दें। मतदान के दौरान भी मतदाता रजिस्टर में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या का मिलान ईवीएम में योग के बाद दर्शाई गई संख्या से करते रहें।

    जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान कार्मिक मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दें। मतदान केंद्र की व्यवस्था, वोटिंग मशीन का संचालन, मॉक पोल, मतपत्र तैयार करना, फॉर्म 16 तैयार करना और मतदान केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी दक्षता हासिल करें। पूरी निष्पक्षता एवं साहस के साथ मतदान करें। प्रशिक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मतदान कर्मी मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान सामग्री जमा करने तक जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। पीठ अधिकारी को मतदान केंद्र में अपनी टीम को आगे ले जाना होता है। केन्द्र की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। पीठ पदाधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रकार के कानूनी अधिकार दिये गये हैं. मतदान में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर पीठ अधिकारी को मौके पर ही निर्णय लेना होगा। इसलिए प्रशिक्षण में दी जा रही सभी जानकारियों और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।

    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.सौरभ सोनावने ने मतदान कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी मतदान कर्मी मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी निर्देशों का अध्ययन कर लें. वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल कराना अनिवार्य होगा। हर दो घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मोबाइल एप के माध्यम से देनी होगी. केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त अधिकृत व्यक्तियों को ही मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। नोडल अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह एवं मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया, मतपत्रों की तैयारी, मशीनों की सीलिंग, मॉक पोल, टेंडर वोट सहित चुनाव की सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और संचालित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया।

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