Rewa Today Desk :रीवा मे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चार पहिया वाहन के चालक तथा सवारियों को सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह दोपहिया वाहन के चालक तथा साथ में बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि सभी वाहन चालक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी आदि चलाते समय चालक तथा पीछे बैठने वाला दोनों व्यक्ति हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें।

इसी तरह चार पहिया वाहन के चालक तथा उसमें बैठने वाले सीटबेल्ट अवश्य लगाएं। वाहन दुर्घटनाएं रोकने तथा दुर्घटना के कारण असमय होने वाली मौत को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। रीवा जिले में यातायात पुलिस आगामी 10 जनवरी तक लगातार विशेष अभियान चला रही है। अभियान के दौरान दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने तथा चार पहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट लगाने की समझाइश दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध लगातार चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। सभी दोपहिया तथा चार पहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। हेलमेट और सीटबेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इनका उपयोग न करके आप एक ओर अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करके दण्ड के भागी बनते हैं। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें तथा पूरी सावधानी बरतें।
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