मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अविवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और नियम नीचे दिए गए हैं:अविवाहित महिलाओं के लिए पात्रतायोजना के नवीनतम अपडेट (मई 2026) के अनुसार, अब 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं
पहले यह लाभ केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं तक ही सीमित था।प्रमुख बदलाव और लाभबढ़ी हुई राशि: पात्र महिलाओं को अब हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार का लक्ष्य इस राशि को 2028 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर ₹3,000 करने का है।पंजीकरण प्रक्रिया: इच्छुक महिलाएं ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप स्थल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकती हैं।आवश्यक शर्तें (अविवाहित महिलाओं के लिए)आयु सीमा: महिला की आयु आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।निवासी: आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होनी चाहिए
।आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख (कुछ रिपोर्ट के अनुसार ₹3 लाख) से कम होनी चाहिए।ई-केवाईसी (e-KYC): आधार को समग्र आईडी (Samagra ID) से लिंक करना और बैंक खाते में डीबीटी (DBT) सक्रिय होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ताज़ा अपडेट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना की 36वीं किस्त (मई महीने की राशि) 13 मई 2026 को जारी कर दी गई है। इसके तहत राज्य की लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की गई है।
योजना से जुड़े मुख्य बिंदु:सहायता राशि: वर्तमान में महिलाओं को हर महीने ₹1,500 दिए जा रहे हैं|
बजट अपडेट: हालिया राज्य बजट में इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है|
लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य भविष्य में इस मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹5,000 तक करना है।















































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