उम्मीदवारों को प्रकाशन से पहले राजनीतिक विज्ञापनों को सत्यापित करना होगा
Rewa Today Desk : भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ई-पेपर पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों को भी संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इसी तरह, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, ब्लॉग और ईमेल आईडी के बारे में जानकारी देनी होगी।
नामांकन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले शपथ पत्र में यह जानकारी देना अनिवार्य है. आयोग के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान अपने ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी सामग्री पोस्ट या अपलोड करता है, तो इसे राजनीतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियों को इसके लिए पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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