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Rewa Today : घोषणा पत्र में मुद्रक तथा प्रकाशक का नामपता का उल्लेख आवश्यक

Rewa Today: It is necessary to mention the name and address of the printer and publisher in the declaration form.

Rewa Today Desk : लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव
प्रचार सामंग्री मुद्रित कराई जाती है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि
चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रवधानों का पालन करें। इसकी
धारा 127-क के अंतर्गत निजी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) के स्वामियों को चुनाव प्रचार सामंग्री के संबंध में उद्घोषणा
पत्र देना आवश्यक है। उद्घोषणा पत्र तथा प्रिंट लाइन में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रित की जाने वाली सामग्री की चार प्रतियां,
प्रकाशक, मुद्रक का घोषणा पत्र, मुद्रण दिनांक के तीन दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय तथा
रिटर्निंग आफीसर कार्यालय को का भेजा जाना आवश्यक है।

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