Rewa Today Desk : निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में पीडब्ल्यूडी
मतदाताओं तथा 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। इसके
लिए जिन पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया है उन्हें घर-घर जाकर 18 एवं 19 अप्रैल को डाक मतपत्र से मतदान
कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान दल तैनात कर दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने डाक मतपत्र से मतदान के संबंध में सहायक रिटर्आवश्यक निर्देश दिए।
निर्धारित तिथियों में मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान दल में पीठासीन अधिकारी
सहित पी-1, माइक्रो आब्र्जवर, सुरक्षा अधिकारी एवं वीडियोग्राफर की ड¬ूटी लगायी गयी है। कलेक्टर एवंजिला
निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि पूरी सजगता से निर्वाचन कार्य संपन्न करायें। निर्वाचन ड¬ूटी में
अनुशासनहीनता अथवा उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के
अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
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