Rewa Today Desk : हमारे देश में बगैर लाइसेंस के बंदूक रखना, एक बड़ा अपराध माना जाता है. बंदूक रखने के लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बंदूक का लाइसेंस कैसे बनता है. आगे हम आपको बताएंगे, लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा. हमारे देश के कुछ राज्यों में बंदूक के लाइसेंस की प्रक्रिया बेहद कठिन है. कुछ में आसान है, जिन राज्यों में कठिन है, उसी में से हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भी शामिल है. हमारे प्रदेश में बंदूक के लाइसेंस के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. उसके बाद जाकर लाइसेंस मिलता है.
किसको मिल सकता है बंदूक का लाइसेंस
हमारे प्रदेश में हर आदमी को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिल सकता. उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ, सरकार ने कुछ विशेष गाइडलाइन तय कर रखी है. आमतौर पर पहले लोग शिकार करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए सरकार से अप्लाई करते थे. सरकार जांच पड़ताल के बाद उन्हें लाइसेंस दे देती थी. हमारे प्रदेश में बिना लाइसेंस के बंदूक रखना भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत पूरी तरीके से अवैध है, दंडनीय अपराध है. अगर आपकी जान को खतरा है, आप सेंसिटिव इलाके में रहते हैं. आपका रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा है. तो आपको बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है. अब प्रदेश में शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
किसको मिल सकता है, बंदूक का लाइसेंस, और क्या है प्रक्रिया, हम आपको बताते हैं.
जो भी व्यक्ति बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है. उसकी उम्र 21 साल से काम नहीं होनी चाहिए. बंदूक का लाइसेंस उस व्यक्ति को मिलेगा, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा. जिसका सत्यापन संबंधित थाना करता है. जिस थाने के अंतर्गत आप रहते हैं. उस व्यक्ति का दिमागी संतुलन बिल्कुल बेहतर होना चाहिए. लाइसेंस लेते समय, आपको बताना होगा, लाइसेंस क्यों लेना है, इसका ठोस कारण होना चाहिए. जैसे, आपकी जान को खतरा है, खेतों की रखवाली के लिए, या फिर परिवार की सुरक्षा के लिए, आपको बताना पड़ेगा, आपको बंदूक क्यों चाहिए.

कहां और कैसे करें अप्लाई
बंदूक के लाइसेंस के अप्लाई करने की प्रक्रिया बेहद आसान है, लाइसेंस लेने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है. जो आसानी से फोटोकॉपी की दुकान में मिल जाता है. जिसको भरकर कलेक्टर ऑफिस में जमा करना पड़ता है. उसके बाद आपका पुलिस सत्यापन होता है. संबंधित थाने से जानकारी मंगाई जाती है. पुलिस से नोड्यूस मिलने के बाद लाइसेंस मिल जाता है.
बंदूक के लाइसेंस के लिए, आपके संपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जैसे.

अगर आप बंदूक के लाइसेंस को लेना चाहते हैं, तो उसके पहले सभी जरूरी कागजात आपको एकत्र करने पड़ेंगे. आपके पास आपकी पहचान के संपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए. जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, खेती करते हैं तो, उससे संबंधित कागजात, या और भी वह कागजात जो फार्म में मेंशन होते हैं. के साथ आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए. पूरी तरीके से फॉर्म भरने के बाद एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपका फॉर्म की जांच होती है. बंदूक के लाइसेंस की जो भी फीस होती है, उसे आपको जमा करना पड़ता है. उसके बाद आपकी हिस्ट्री निकलवाई जाती है. सब कुछ ठीक होने के बाद, आपके नाम से बंदूक के लाइसेंस की रिकमेंडेशन कलेक्ट्रेट से हो जाती है.लाइसेंस मिलने के बाद, आप उन दुकानों से बंदूक खरीद सकते हैं, जिनको बंदूक बेचने का लाइसेंस सरकार के द्वारा प्राप्त है. अगर आपने अवैध तरीके से बंदूक खरीदी तो, आपका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है. और आपके पास बंदूक पूरी तरीके से अवैध मानी जाएगी, इसके लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. बंदूक का लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए मिलता है, उसके बाद उसका आपको नवीनीकरण करवाना पड़ता है. इस दौरान आपने अगर अवैध गतिविधियों में भाग लिया तो, सरकार आपका लाइसेंस निरस्त भी कर सकती है. सरकार पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही, बंदूक के लाइसेंस जारी करती है.
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