Collector Rewa's big decision, fine imposed on 11 officers
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कलेक्टर रीवा का बड़ा फैसला 11 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

Collector Rewa's big decision, fine imposed on 11 officers

सभी को भरना पड़ेगा एक ₹1000 का अर्थ दंड. समय सीमा में आवेदन निराकृत न करने पर 11 अधिकारियों पर लगा जुर्माना.

Rewa Today Desk : मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं में आवेदक द्वारा वांछित सेवाएं समय सीमा में देना अनिवार्य है। जिले के 11 राजस्व अधिकारियों ने अविवादित नामांतरण, सीमांकन तथा अन्य राजस्व प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत नहीं किए। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी 11 राजस्व अधिकारियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसीलदार अतरैला राजेन्द्र शुक्ला, नायब तहसीलदार मनिकवार शारदा प्रसाद प्रजापति, नायब तहसीलदार गढ़ मनोज सिंह, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान विनयमूर्ति शर्मा पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार बैकुंठपुर मनोज शुक्ला, नायब तहसीलदार बनकुइयाँ विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार दुआरी तेजपति सिंह, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ वेदवती सिंह, तहसीलदार सिरमौर जितेन्द्र तिवारी तथा प्रभारी तहसीलदार गुढ़ अरूण यादव पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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