Saturday , 14 March 2026
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    1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को CM का तोहफा,नौकरी होगी पक्की,बिल पर लगी मुहर,वेतनवृद्धि समेत मिलेंगे कई लाभ

    CM’s gift to 1.20 lakh temporary employees, jobs will be permanent, bill approved, many benefits including salary hike

    Harayana News: नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा के 1 लाख 20 हजार अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा का आश्वासन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी स्थायी कर दी गई है। हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा का आश्वासन) विधेयक-2024 के पारित होने से अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति की आयु तक सुरक्षित हो गई है।

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    अब 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की उम्र तक रहेंगी। सरकारी विभागों, बोर्डों-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में काम कर रहे 5 साल पुराने अस्थायी कर्मचारी, जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50000 तक है, उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। एचकेआरएन में 37,404 यानी 28% कर्मचारी अनुसूचित जाति से हैं, 41,376 कर्मचारी यानी 32% कर्मचारी पिछड़े वर्ग से हैं।

    सीएम की पोस्ट- 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी होने पर बधाईसीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं प्रदेश के अपने सभी 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी होने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज लोकतंत्र के मंदिर में आपके हितों की रक्षा के लिए बिल पारित हुआ है। सदन को बिना खर्ची-बिना पर्ची और एचकेआरएन के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक स्वर से धन्यवाद करना चाहिए।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ‘अगर अंधेरा है, तो दीया जलाने की मनाही कहां है।’ आज एचकेआरएन के माध्यम से गरीब से गरीब घर तक रोजगार की रोशनी पहुंच रही है।इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभसीएम ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए बिल लाकर उन्हें भी सेवा सुरक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जा रही है, जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

    इस बिल का उद्देश्य अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि नए नियमों से कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों और तदर्थ आधार पर लगे अस्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा।

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