मध्य प्रदेश सरकार 3.50 लाख गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ देने जा रही है अगर आप भी पीएम आवास योजना की पात्रता सूची में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे आवेदन कर सकते हैं। PM aawas yojana
मध्य प्रदेश की विजयपुर-बुधनी सीट पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की. बैठक में कई फैसले लिए गए. इसके साथ ही गांवों में 3.50 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए. हर आवास के लिए डेढ़ रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में एमपी को भी लक्ष्य मिला है. मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर काम किए जाएंगे. बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा जिलों का दौरा करें
अगर आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और शर्त मैं पत्र है तो आपको मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की यह योजना का लाभ मिलेगा जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट भी जारी हो सकती है अगर आप इस योजना के पात्र हैं। तो आपको मकान मिलेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की सूची में अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटा: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 डेटा के आधार पर किया जाता है। इस डेटा में, जो परिवार ‘बेघर’ हैं या ‘कच्चे घरों’ में रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
ग्राम सभा द्वारा सत्यापन: एसईसीसी 2011 के तहत प्राप्त लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा उस सूची का सत्यापन करती है और यदि किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है या उसे हटाने की आवश्यकता है, तो यह प्रक्रिया की जाती है।
आवास+ सर्वेक्षण: यदि आपका नाम एसईसीसी 2011 में नहीं है, तो आपका नाम राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित आवास+ सर्वेक्षण में भी जोड़ा जा सकता है। यह सर्वेक्षण जनवरी 2018 से मार्च 2019 के बीच किया गया था और इसके तहत पात्र परिवारों का विवरण एकत्र किया गया था।
ग्राम सभा में अपील: अगर किसी कारण से आपका नाम सूची में नहीं है या गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो आप ग्राम सभा में अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास एक अपील समिति है जो इन मामलों का निपटारा करती है।
स्थायी प्रतीक्षा सूची: सभी सत्यापन के बाद, पात्र परिवारों की एक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है और इसमें शामिल लाभार्थियों को उनके घरों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।
यदि आपका नाम SECC 2011 या आवास+ सर्वेक्षण में नहीं है, तो आप संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम आवास की पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए पात्रता मानदंड:
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से संबंधित होना चाहिए।
एससी/एसटी/ओबीसी लोगों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को प्राथमिकता दी जाती है।
लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ उठा सकता है।
लाभार्थी को आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान संख्या लिंक करनी होगी।
लाभार्थी को अपने मूल जिले के राजस्व प्राधिकरण से घर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
पीएम आवास के साथ रेत मिलेगी मुफ्त
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा झारखंड में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया था उन्होंने कहा था कि गरीब को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं लेकिन कुछ चीज बहुत महंगी होती है जिससे खरीदना पड़ता है ऐसे में भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों को पैसे के साथ-साथ रेत भी मुफ्त में दी जाएगी



















































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