मतगणना स्थल परिसर में धारा144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जिला दण्डाधिकारी ने शांतिपूर्ण मतगणना के लिए धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध
CollectorRewaरीवा टुडे

rewa today :मतगणना स्थल परिसर में धारा144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जिला दण्डाधिकारी ने शांतिपूर्ण मतगणना के लिए धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध

District Magistrate imposed restrictions under section 144 for peaceful counting of votes.

Rewa Today Desk :रीवा जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना तीन दिसम्बर को प्रात: 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में होगी। मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं।

यह प्रतिबंध मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में 100 मीटर की परिधि में दो दिसम्बर को रात 8 बजे से तीन दिसम्बर को मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा करने, रैली तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउड स्पीकर के उपयोग, अधिकतम पाँच व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने एवं एक साथ चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके जुलूस निकालने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता तथा राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस आदेश की सूचना की तामीली संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न संचार माध्यमों तथा तहसील कार्यालय एवं थानों के सूचना पटल के माध्यम से आदेश की सूचना दी जा रही है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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