माँस एवं मछली की खुले में बिक्री पर रोक
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rewa today :माँस एवं मछली की खुले में बिक्री पर रोक

Ban on open sale of meat and fish

Rewa Today Desk :पूरे प्रदेश के साथ-साथ रीवा जिले में भी खुले में बिना अनुमति माँस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगरीय विकास तथा आवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दुकानों के संचालन, रेहड़ी लगाने तथा विभिन्न सामग्रियों के विक्रय की अनुमति नगरीय निकाय द्वारा दी जाती है। दी गई अनुमति में सामग्री के बिक्री के संबंध में शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत माँस एवं मछली के विक्रय के सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी काँच अथवा परदा लगाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से सौ मीटर की दूरी में माँस, मछली अथवा इसी तरह की अन्य सामग्री का विक्रय तथा प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने इसका कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। माँस तथा मछली का विक्रय करने वालों को समझाइश देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दुकान में समुचित साफ-सफाई तथा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारी 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाकर खुले में माँस एवं मछली के विक्रय के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं।

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