Active NewsBreakingCollectorरीवा टुडे

Rewa Today : नरवाई जलाने पर होगी कठोर कार्यवाही

Rewa Today: Strict action will be taken on burning stubble

Rewa Today Desk : जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों
में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल
द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। आदेश
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने
पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए त
पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार रबी
फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जा
हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारी पर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष
प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफदण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा।जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड
आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को
जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी
आदेश को पालन कराने के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर
तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के
माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय
दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभागके संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के
लिए निर्देशित किया है।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

मऊगंज में एलपीजी वितरण पर सख्ती: कलेक्टर ने तय किया आवंटन प्रतिशत
Collectorमऊगंज

मऊगंज में LPG वितरण पर सख्ती: कलेक्टर ने तय किया आवंटन प्रतिशत

शैक्षणिक संस्थानों से लेकर होटल-ढाबों तक, सभी के लिए निर्धारित किया गया...

Negligence in CM Helpline Cases Will Not Be Tolerated: Collector Sanjay Kumar Jain Takes a Strict Stance
Collectorमऊगंज

CM हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर संजय कुमार जैन सख्त

लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश, अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई तय...