MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस के सभी पेट्रोल पंपों के साथ-साथ पुलिस की सभी गैर सरकारी गतिविधियां आज से नकदी रूप में बंद कर दी गई हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंपों और सभी अशासकीय गतिविधियों में अब नकद लेने देन आज से बंद कर दिया गया है। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे, जिसमें 15 नवंबर से नकद लेने पर रोक लगाने को कहा गया था। जो आज 15 नवंबर को लागू कर दिया गया। अब अगर किसी कारण से कैश में लेन देने करना पड़े तो उपभोक्ता को उसकी देनी होगी जिस पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से कैशलेस लेन देन ही होगा और नकद में पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसकी जानकारी भी अभी नकद लेन देने करने वाले उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
आज से कैशलेस हुए पुलिस पेट्रोल पंप MP News
पुलिस को सभी अशासकीय गतिविधियों में एक जनवरी से पूर्ण रूप से केश ट्रांजेक्शन बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की कई इकाईयों के पेट्रोल पम्पों पर गंभीर गबन की शिकायतें सामने आने के बाद ऑडिट में ये बात सामने आई थी कि जो नकद लेन देन किया जाता है, उसका लेखा जोखानहीं रखा जाता और इसके जरिए ही गबन किया जाता है। इसके कारण 30 अक्टूबर को एडीजी कल्याण अनिल कुमार ने पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों को साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य अशासकीय गतिविधियां जिनका टर्न ऑवर 6 लाख से अधिक है।उन पर नकद लेन देन पर 15 नवंबर से रोक लगाने का आदेश दिया था।
रसीद देनी होगी, मोबाइल नंबर लिखना होगा शुक्रवार से शुरू हुई इस व्यवस्था में अगर किसी ग्राहक को पेट्रोल या गैस सिलेंडर नकद दिया जाता है तो रसीद पर ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। साथ ही हर दिन यूनिट प्रभारी या नोडल अधिकारी नकद बिक्री की समीक्षा करेंगे और उसका लेखा-जोखा अपने पास रखेंगे। साथ ही यूनिट हेड हर 15 दिन में नकद और डिजिटल लेन-देन का ब्योरा कल्याण शाखा को देंगे।
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