अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.50 किलो गेहूं और 2.50 किलो चावल निशुल्क मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारकों को पांच नवंबर से निशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है, जो 25 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल (35 किलो खाद्यान्न) दिया जाएगा।
यूपी सरकार की ओर से राशन के गेहूं और चावल वितरण के नए मानक तय कर दिए गए हैं। कार्डधारक नए मानक के अनुसार अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। कार्डधारक 25 नवंबर तक डीलर से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का भी लाभ मिलेगा, जिससे वे किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। राशन का वितरण केवल नई ई-तौल से जुड़ी ई-पॉस मशीनों के जरिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाए। विक्रेताओं को योजना से संबंधित सूचनाएं दुकानों पर चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कार्डधारकों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन मिलेगा।
बनाए गए नियमों का करें पालन
जो उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, इस सुविधा से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
विक्रेताओं को स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी लेन-देन की अनुमति दी गई है, ताकि अधिकतम लाभार्थियों को राशन मिल सके।
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