Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का एक आदेश सामने आया है। जिसमे उन्होंने हनुमना के हाटा हल्का में पदस्थ पटवारी के व्यवहार और शराब पीकर कर्मचारियों से अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया और समय पर उपस्थित नहीं हुये इस कारण पटवारी शैलेष पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेश में लिखा गया है कि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार दिनाँक 12-11-2024 को कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज जिला मऊगंज में लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु पटवारियों को बुलाया गया था। श्री शैलेष पाण्डेय पटवारी हल्का हाटा को शिकायतों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें श्री शैलेष पाण्डेय समय पर उपस्थित नहीं हुये एवं विलंब से पहुँचने के उपरांत शराब पीकर कर्मचारियों से अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया उनके उक्त कृत्य से तहसील कार्यालय के साथ-साथ जिला कार्यालय की छवि धूमिल हुई है।

शैलेष पाण्डेय पटवारी हल्का हाटा द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत आचरण प्रदर्शित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री शैलेष पाण्डेय पटवारी हल्का हाटा को मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री शैलेष के निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील हनुमना नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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