MP में इस बार किसानों से 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, होगा गेंहू का उपार्जन. पंजीयन शुरू
Madhya-Pradesh

MP में इस बार किसानों से 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, होगा गेंहू का उपार्जन. पंजीयन शुरू

This time in MP, wheat will be procured from farmers at the rate of Rs 2425 per quintal. Registration has started

Rewa Today Desk :मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के पंजीयन का ऐलान कर दिया है. पिछली बार के मुकाबले इस बार गेहूं का ज्यादा पैसा भी किसानों को दिया जाएगा जिसके चलते किसानों में इस बार उत्साह कुछ ज्यादा ही है. किसान की फसल अच्छे दाम में बिके, किसान को उसकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिले. जिसके चलते किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर हर साल उनकी फसल खरीदी जाती है. शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य 2425 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है. सरकार इस साल गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन 31 मार्च तक करेगी. किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं.

कहां होगा पंजीयन, कितने केंद्र बनाए गए.

इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक सीबीएस जादौन ने बताया कि, रीवा जिले में गेंहू उपार्जन के लिए 58 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं किसान इन खरीदी केन्द्रों में गेंहू उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं. सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें. पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जायेगी. स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, खरीदी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र में पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है. किसान 50 रुपए का शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र तथा साइबर कैफे में पंजीयन करा सकते हैं.

कैसे मिलेगा पैसा

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि पंजीयन के समय किसान आधार संख्या से लिंक बैंक खाते दर्ज करें जिससे ऑनलाइन भुगतान किया जा सके. पंजीयन कराने के लिए किसान को बोये गये खेत के खसरा नंबर की ऋण पुस्तिका, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं. बटाईदार एवं सिकमी किसानों के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गयी है. सरकार ने इस बार पूरी तरीके से निर्धारित कर दिया है कि, केवल पंजीकृत किसानों को ही गेंहू उपार्जन का लाभ दिया जायेगा.

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